Search

BREAKING
लखनऊ में महिला आरक्षण मुद्दे पर उबाल—25 हजार महिलाओं का जन आक्रोश मार्च, सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना स्मार्ट मीटर को लेकर एक्शन में UPPCL, चार सदस्यीय तकनीकी कमेटी बनी, IIT और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अधिकारी शामिल सकौती में जाटों का जमावड़ा: CM मान समेत कई दिग्गज पधारे, मंच से गरजे जाट नेता-पहचान व सम्मान से समझौता नहीं ‘पहले आस्था को अंधविश्वास कहकर अपमानित किया गया’, CM योगी का विपक्ष पर तीखा प्रहार UP पुलिस भर्ती परीक्षा में विवादित प्रश्न पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त, हो सकती है कार्रवाई CM योगी की मां पर विवादित टिप्पणी करने वाले मौलाना के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने दर्ज की FIR CM योगी आदित्यनाथ आज आएंगे गाजियाबाद, कई मार्गों पर रहेगा डायवर्जन भगवान नरसिंह की रंगभरी शोभायात्रा में CM योगी बोले- ‘UP भारत की आत्मा है’ होली पर गोरखनाथ मंदिर में CM योगी का जनता दर्शन, इलाज के लिए आर्थिक मदद का भरोसा CM योगी आद‍ित्‍यनाथ ने की भाजपा काशी क्षेत्र की समन्वय बैठक, तैयार‍ियों की परखी हकीकत

हरियाणा के किसानों को बड़ी राहत! नायब सरकार ने माफ किया 2266 करोड़ का ब्याज

December 11, 2025By The Daily Slate

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पैक्स) से जुड़े किसानों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए बकाया अतिदेय ऋणों के निपटान के लिए एकमुश्त निपटान योजना की घोषणा की। यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी।

इस योजना के तहत राज्य के 6 लाख 81 हजार 182 किसानों व गरीब मजदूरों का 2266 करोड़ रुपये का ब्याज माफ किया जाएगा। इस योजना का लाभ 2.25 लाख मृत किसानों के परिवार भी उठा सकते हैं। यदि उनके वारिस मूल राशि को जमा करवाते हैं तो उन्हें भी ब्याज राशि की माफी का लाभ मिलेगा। यह राशि लगभग 900 करोड़ रुपये है।

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के साथ चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में बजट सत्र 2025-26 में किसानों की पैक्स की तरफ बकाया अतिदेय ऋण के निपटान हेतु योजना लाने की घोषणा की थी।

इसी के अनुरूप आज यह योजना लाई गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पैक्स से ऋण लेने वाले किसान यदि अपने ऋण की मूल राशि समिति के खातों में जमा करवाते हैं, तो उनका पूरा बकाया ब्याज माफ किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना उन सभी कर्जदार किसानों के लिए हैं, जिन्होंने फसली ऋण, काश्तकार ऋण या दुकानदारी के लिए ऋण लिया है, जो 30 सितंबर 2024 को अतिदेय हो चुके हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत मूल राशि समिति में जमा करने के बाद, किसान एक महीने बाद अपनी जरूरत अगली फसल के लिए तीन किस्तों में नया ऋण भी ले सकते हैं।